जोधपुर । राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने होटल, रिसोर्ट एवं अन्य सर्विस सेक्टर से संबंधित गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मण्डल द्वारा 9 जनवरी 2026 को जारी आदेश में इन क्षेत्रों के लिए स्थापना और संचालन सम्मति शुल्क में रियायत दी गई है। यह छूट विशेष रूप से होटल, रिसोर्ट, अस्पताल, मैरिज गार्डन, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर और शैक्षिक संस्थानों के लिए लागू होगी।
क्षेत्रीय अधिकारी जगदीश चौधरी ने बताया कि यह छूट 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसके तहत, जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत नए आवेदन करने वाले सभी व्यवसायों से पूर्व अवधि के बकाया शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी।
इस छूट का लाभ उन्हीं मामलों को भी मिलेगा जो वर्तमान में मण्डल के पास लंबित हैं और जिनका निस्तारण किया जाना बाकी है। इसके अलावा, सभी आवेदन प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की यह पहल व्यवसायों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियों को सुगम बनाएगी।


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