मुंबई: Reserve Bank of India ने बड़ा फैसला लेते हुए Paytm Payments Bank Limited का बैंकिंग लाइसेंस 24 अप्रैल 2026 से रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद बैंक अब पूरी तरह बंद होने की प्रक्रिया में चला गया है।

आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों में चिंता बढ़ सकती है, लेकिन केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक के पास सभी जमाकर्ताओं की राशि लौटाने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है और ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहेगा।
हालांकि इस कार्रवाई का असर Paytm की अन्य सेवाओं पर फिलहाल नहीं पड़ा है। UPI, वॉलेट और डिजिटल पेमेंट जैसी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, क्योंकि ये बैंकिंग यूनिट से अलग संचालित होती हैं।
आरबीआई अब बैंक को औपचारिक रूप से बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करेगा। आदेश के अनुसार 24 अप्रैल के बाद बैंक किसी भी प्रकार की बैंकिंग गतिविधि नहीं कर सकेगा।

आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि बैंक का संचालन और प्रबंधन नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया और यह जमाकर्ताओं व सार्वजनिक हित के खिलाफ था। इसी वजह से यह सख्त कार्रवाई की गई है।

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