31 दिसम्बर 2025 तक मिलेगा लाभ, ब्याज एवं शास्ति पर मिलेगी छूट
जोधपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सक्षम नेतृत्व एवं निर्देशों के तहत राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (अनुजा निगम) द्वारा ऋणियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2025-2026 लागू की गई है। यह योजना मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी दृष्टि को मूर्त रूप देती है, जिसका उद्देश्य ऋणग्रस्त गरीब एवं वंचित तबकों को राहत पहुंचाना है।अनुजा निगम जोधपुर की परियोजना प्रबंधक मनमीत कौर सोलंकी ने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप इस योजना के तहत, यदि ऋणधारी एकमुश्त मूलधन जमा करवाते हैं तो उन्हें साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज (शास्ति) में महत्वपूर्ण छूट प्रदान की जाएगी ।
योजना की विशेषताएं
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि कोई भी लाभार्थी ब्याज और दण्डनीय शास्ति के बोझ तले दबा न रहे। इसी क्रम में अनुजा निगम ने योजना को 31 दिसम्बर 2025 तक प्रभावी रखा है। इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा—
- प्रथम चरण (1 मई – 30 सितम्बर) – इस अवधि में अतिदेय मूलधन जमा करने पर साधारण ब्याज और दण्डनीय ब्याज दोनों माफ होंगे।
- द्वितीय चरण (1 अक्टूबर– 31 दिसम्बर) – इस दौरान अतिदेय मूलधन जमा करने पर केवल दण्डनीय ब्याज (शास्ति) माफ होगा, साधारण ब्याज देय रहेगा।
मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल
अनुजा निगम जोधपुर के परियोजना प्रबंधक मनमीत कौर ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरीबों और जरूरतमंदों को आर्थिक संबल देने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना में केवल ब्याज और दण्डनीय ब्याज पर छूट दी जाएगी, मूलधन पर छूट का कोई प्रावधान नहीं है।लाभार्थी योजना का लाभ लेने और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुजा निगम कलेक्ट्रेट परिसर, जोधपुर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


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