30 अक्टूबर तक कर सकेंगे अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेज अपलोड, अन्यथा योजना से वंचित रहेंगे लाभार्थी
जोधपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आवेदन सत्र 2025-26 में प्राप्त आवेदनों की जांच के दौरान जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में दस्तावेजों की कमी पाई गई थी, उन्हें विभाग द्वारा आक्षेपित किया गया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा आक्षेप पूर्ति के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। अभ्यर्थी 30 अक्टूबर, 2025 तक अपने आक्षेपित आवेदन पत्रों में आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्कृष्ट कोचिंग सुविधा एवं समान अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत लगभग 30 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा यूपीएससी, आरपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, रीट, कॉन्स्टेबल, बैंकिंग/बीमा, रेलवे, क्लेट, इंजीनियरिंग प्रवेश, मेडिकल प्रवेश इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए 15 अगस्त से 30 सितंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
व्यास ने कहा कि आक्षेप पूर्ति की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। निर्धारित अवधि में आक्षेपों की पूर्ति नहीं किए जाने पर ऐसे अभ्यर्थी योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने सभी आक्षेपित अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें ताकि योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।


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