Advertisement

GST नई दरें लागू: घी-पनीर सस्ते, होटल-फ्लाइट पर टैक्स कम, छोटे दुकानदारों की बढ़ी परेशानी

blank

जयपुर: जीएसटी की नई दरें आज से देश भर में लागू हो गई | घी, पनीर, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू से लेकर कर कार-एसी खरीदाना और होटल में रहना भी सस्ता हो गया है राज्य सरकार ने आज से 29 सितंबर तक बचत उत्सव मनाने का ऐलान किया है मॉल्स और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म पर उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटा दि है इस कदम से पुराने स्टॉक को लेकर बैठे रिटेल कारोबारी फस गए हैं ऐसे में आम उपभोक्ताओं को जीएसटी की पुरानी दर पर ही सामान बेचने और उपभोक्ता को महंगी दर पर सामान खरीदना मजबूरी हो गया है इसको लेकर विवाद की स्थितियां सामने आ रही है

दरअसल, सरकार ने कहा है कि जीएसटी की नई दरें आज से ही पूरी तरह लागू होगी कारोबारियों के यहां जमा पुराने स्टॉक पर भी जीएसटी की नई दर का फायदा उपभोक्ताओं को देना होगा एमआरपी पर जीएसटी में कटौती कर बेचने पर उसकी भरपाई इन कारोबारीयों को अगली जीएसटी रिटर्न में हो जाएगी अब बड़ी समस्या यह आ रही है की गली- मोहल्ले के अधिकांश छोटे फुटकर दुकानदार जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिना कारोबार कर रहे हैं ऐसे में वे पुरानी जीएसटी पर खरीदे माल को नई दर पर उपभोक्ताओं कैसे बेचे? रिटर्न नहीं भरने के कारण उन्हें इस अंतर के इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं मिल सकेगा ऐसे में पुरानी जीएसटी पर सामान बेचना उनके लिए मजबूरी बन गया है

उदाहरण के लिए किसी कंपनी के उत्पाद की मूल कीमत ₹100 है उस पर पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था यानी उसकी कीमत ₹118 थी छोटे कारोबारी ने होलसेल में यह सामान 18 फीसदी जीएसटी दर चुका कर खरीदा है अब 5 फ़ीसदी की नहीं जीएसटी दर लागू होने के बाद उसे यह सामान 105 रुपए में बेचना है यानी 13 रुपए सस्ता यदि दुकानदार रिटर्न फाइल करता है तो उपभोक्ता को लाभ देने पर इस का इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा लेकिन जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं वाला कारोबारी यह लाभ नहीं ले पाएगा और उसे उपभोक्ता को मजबूरी में पुरानी दर पर ही समान बेचना होगा यह स्थिति अधिकांश छोटे कारोबारीयों के साथ है और इनसे रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदने वाले बड़ी संख्या में आम उपभोक्ता जुड़े हुए हैं साथ ही, ऐसे दुकानदारों को अब पुरानी जीएसटी पर सामान बेचने पर होने वाली कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है उपभोक्ता की शिकायत पर इन पर कार्रवाई संभव है

22 सितंबर के सूर्योदय से वस्तु और सेवाकर सुधार पूरे देश में जब प्रभावी रूप से लागू हो गया देश भर में भाजपा इसको लेकर आमजन के बीच पहुंच रही है इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी स्लैब में परिवर्तन के ऐतिहासिक निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी 22 सितंबर के सूर्योदय से वस्तु और सेवाकर सुधार पूरे देश में जब प्रभावी रूप से लागू हो गया तो इसका सबसे अधिक फायदा आम जन को मिलेगा जीएसटी की स्लैब में बदलाव से आमजन के लिए सबसे अधिक उपयोगी रोटी, कपड़ा और मकान सस्ता होगा उन्होंने कहा कि इस अवसर को विशेष रूप से व्यापारी और नागरिक जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाए उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव कहा आम जन के बीच प्रचार-प्रसार किया जाए नागरिकों को इससे होने वाली आर्थिक बचत और उसके फायदे भी बताई जाए

होटल के कमरों की बुकिंग, ब्यूटी और सेहत से जुड़ी सर्विसेज पर जीएसटी 18 फ़ीसदी से कम करके 5 फीसदी कर दिया गया है वही ₹100 तक की सिनेमा टिकटों पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा, जो पहले 12 फीसदी था ₹100 से ज्यादा की टिकटों पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा होटल के कमरों, जिनका किराया 1000 रुपए से कम है वो अब भी टैक्स फ्री रहेंगे 1000 रुपए से 7500 हजार रुपए के होटल रूम पर जीएसटी 12 फीसदी से घटकर 5 फ़ीसदी किया गया है प्रीमियम होटल्स,जिनका किराया 7500 रुपए से ज्यादा है उन पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा

शौक और विलासिता की चीजों के लिए 40 फीसदी का नया स्लैब बना दिया गया है इसमें पान मसाला तंबाकू जैसे प्रोडक्ट शामिल है इनके अलावा कुछ कार और बाइक्स भी 40 फीसदी टैक्स के दायरे में आएगी हालांकि ये गाड़ियां महंगी नहीं होगी पहले इनपर 28 फीसदी जीएसटी साथ ही 17 फीसदी तक सेंस लगता था यानी, कुल टैक्स 45 फीसदी था, जो घटकर 40 फ़ीसदी हो गया है

आम उपभोक्ता वस्तुएं हुई सस्ती

जरूरत के सामानों पर अब केवल दो स्लैब में जीएसटी लगेगा 5 फीसदी और 18 फ़ीसदी | पहले चार स्लैब थे सरकार ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत का स्लैब खत्म कर दिया सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है इससे आम जरूरत की चीजें जैसे दूध,पनीर, घी और साबुन -शैंपू के साथ एसी, कार भी सस्ते हो गए हैं कई वस्तुओं को टैक्स के दायरे से बाहर भी किया गया है छेना,पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी लगने वाले 18 फीसदी का टैक्स को भी जीरो कर दिया गया है इसी तरह सीमेंट पर टैक्स 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है

बचत उत्सव शुरू, मंत्री-भाजपा विधायक बताएंगे फायदे

प्रदेश की भजनलाल सरकार ने आज से 29 सितंबर तक जीएसटी बजट उत्सव मनाने कहा ऐलान किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के साथ ही व्यापारी वर्ग को प्रेरित करना है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में किए गए सरलीकरण से गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्योगपतियों सहित समाज के सभी वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा मंत्रियों और भाजपा विधायकों को अभियान की अवधि के दौरान वे अपने-अपने क्षेत्रों में जीएसटी बचत उत्सव का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *