जोधपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) कार्यालय, जोधपुर की रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3 (1) के अंतर्गत प्राधिकार-पत्र जारी किए जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर अश्विनी गुर्जर ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सशुल्क आवेदन-पत्र 1 दिसंबर से 22 दिसंबर, 2025 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्यदिवस पर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) कार्यालय, जिला परिषद भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, पावटा, जोधपुर से प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए 100/- रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि सभी रिक्तियों (नवसृजित सहित) में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण/वरीयता बेरोजगार महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। गुर्जर ने कहा कि आवेदनकर्ता स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन 22 दिसंबर, 2025 तक कार्यालय समय में जमा करा सकेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों पर विभागीय पत्रांक तथा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चयन प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभागीय पत्रांक 17 मार्च, 2016 एवं 25 नवंबर, 2020 के दिशा-निर्देशों के साथ रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.food.raj.nic.in तथा जिला रसद कार्यालय (द्वितीय), जोधपुर में अवलोकन के लिए उपलब्ध है। रिक्तियों में कमी, वृद्धि, निरस्तीकरण, स्थान परिवर्तन अथवा संशोधन का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित है तथा दुकानों के आवंटन/नियुक्ति एवं संशोधन का अंतिम निर्णय जिला कलक्टर (रसद) का होगा


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