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जोधपुर: रोजगार कार्यालय अधिनियम 1959 के तहत त्रैमासिक विवरणी जमा करना अनिवार्य, 30 दिन की समयसीमा तय

जोधपुर। रोजगार कार्यालय अधिनियम 1959 की धारा 8 के तहत निजी क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, अर्द्ध-केन्द्र सरकार, अर्द्ध-राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के संस्थान/विभागों को अनिवार्य है कि वे मार्च, जून, सितम्बर एवं दिसम्बर की त्रैमासिक प्रविवरणी प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के पश्चात 30 दिवस के भीतर रोजगार कार्यालय को भेजी जाए । ऐसा नहीं करने पर अधिनियम की धारा 5(1)/5(2) का उल्लंघन माना जाएगा।

उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, जोधपुर के उपनिदेशक आनन्द कुमार सुथार ने सभी नियोजकों से कहा है कि उनके संस्थान/विभाग में कार्यरत कार्मिकों का विवरण जून 2025 एवं सितम्बर 2025 के लिए त्रैमासिक विवरणी में अंकित कर निर्धारित भेजी जाए

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