भिवाड़ी | भिवाड़ी के बीडीआई सनसाइन सिटी में रहने वाले 1200 से अधिक परिवारों के लिए वर्षों पुरानी परेशानी अब एक बड़ी कानूनी लड़ाई में बदल गई है। सोसायटी के रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन (RWA) के अध्यक्ष राकेश कुमार की शिकायत पर भिवाड़ी अदालत ने आदेश दिया है कि बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इस आदेश के बाद, पुलिस ने बेरी डेवलपर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
आरोप है कि बिल्डर ने सोसायटी के लिए स्वीकृत सामुदायिक भवन/क्लब हाउस को अवैध रूप से होटल में बदल दिया है और नियमों का उल्लंघन कर उसे संचालित किया है। राकेश कुमार ने अदालत में बताया कि जब सोसायटीवासियों ने फ्लैट खरीदे थे, तो उन्हें बिल्डर द्वारा वादा किया गया था कि क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, और पार्टी हॉल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, और इनका उपयोग सोसायटी के निवासियों के लिए मुफ्त होगा।
हालांकि, बिल्डर ने वादे के विपरीत क्लब हाउस को कब्जे में लेकर उसमें होटल चला दिया और इसके लिए न तो भू-परिवर्तन करवाया गया और न ही संचालन की अनुमति ली गई। बीडा की रिपोर्ट और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में यह साफ पाया गया है कि होटल का संचालन पूरी तरह अवैध था।
इसके अलावा, शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बिल्डर ने सामुदायिक भवन को होटल में बदलकर कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन भी लिया। साथ ही, सोसायटी की पार्किंग पर भी कब्जा कर लिया और विरोध करने पर सोसायटीवासियों को धमकाने की कोशिश की गई। आरोप है कि बाउंसर बुलाकर आरडब्ल्यूए सदस्यों को डराने की कोशिश भी की गई।
शुरुआत में थाना भिवाड़ी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद राकेश कुमार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।


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