Advertisement

भोपालगढ़ वृत अधिकारी भूराराम खिलेरी के APO आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

blank

जोधपुर | भोपालगढ़ वृतअधिकारी भूराराम खिलेरी के पद स्थापन आदेश की प्रतीक्षा (APO) आदेश पर राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगा दी | गौरतलब है कि भोपालगढ़ में 18 अक्टूबर को भाजपा मंडल महामंत्री एवं कार्यकर्ताओं को थाने में मारपीट के आरोप पर डीजीपी राजस्थान राजीव कुमार शर्मा ने 21 अक्टूबर को वृत अधिकारी भोपालगढ़ भूराराम खिलेरी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में (APO) के आदेश जारी किया था राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस एम. लक्ष्मण ने याचिका कर्ता को राहत देते हुए एपीओ आदेश के साथ कार्य मुक्ति आदेश पर भी रोक लगा दी कोर्ट ने राज्य सरकार, डीजीपी राजस्थान, आईजी जोधपुर और एसपी जोधपुर ग्रामीण को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है मामला की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *