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एसआईआर का फार्म भरना होगा आसान, बीएलओ घर-घर पहुंचाएंगे प्रपत्र- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

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जयपुर। राजस्थान सहित 12 राज्यों में मंगलवार से विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर के तहत बीएलओ घर-घर जाकर सर्वेक्षण का काम शुरू करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 4 नवबंर से 4 दिसंबर तक की यह अवधि काफी अहम है क्योंकि इसमें राज्य के सभी बीएलओ मतदाताओं के घर-घर पहुंचकर उनसे 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र भरवाएंगे जिसमें से एक प्रति रसीद के तौर पर मतदाता के पास ही रहेगी।
महाजन ने बताया कि प्रदेश में 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अऩुसार 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता हैं। इसमें 2.84 करोड़ पुरूष, 2.65 करोड़ महिला और 681 अन्य मतदाता हैं। इनकी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाकर जांच की जानी है।


महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्र काफी आसान बना दिया है। अब यह एक ही पृष्ठ का है और उसमें भी मतदाता से संबंधित सूचनाएं जैसे – नाम, ईपिक नंबर, पता एवम वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार भाग एवम क्रमांक संख्या पहले से ही भरी हुई आ रही हैं। साथ ही मतदाता की फोटो भी गणना प्रपत्र पर छपी हुयी है। बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और उसे भरने में सहायता भी करेंगे। प्रपत्र में मतदाता को जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक का नाम व ईपिक नंबर (वैकल्पिक), माता का नाम व ईपिक नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर जैसी मूल जानकारियां भरनी होंगी। इसके साथ ही एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होगी।


गणना प्रपत्र में ही विगत एसआईआर की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की सूचनाएं लेकर भरी जानी है जिन मतदाताओं का स्वयं का नाम विगत एसआईआर में शामिल नहीं है किंतु उनके रिश्तेदार जैसे माता-पिता/ दादा-दादी / नाना-नानी आदि का नाम शामिल है तो गणना प्रपत्र में उक्त रिश्तेदार का विवरण भरा जाकर मैपिंग की जाएगी।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां https://voters.eci.gov.in/ पर अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (https://election.rajasthan.gov.in/) पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/ दादा-दादी / नाना-नानी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जा रही है। जिससे अधिकांश मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। राज्य में 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग 2.61 करोड़ है, जिसमें से 83 प्रतिशत की मैंपिंग की जा चुकी है। वहीं 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के हैं इनकी भी अब तक 50 प्रतिशत मैपिंग का कार्य किया जा चुका है। अब तक कुल 65.3 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग का कार्य BLO App पर भी किया जा चुका है। गणना चरण के दौरान यह मैपिंग और अधिक हो जाएगी।


✓ घर-घर जाकर आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र (Enumeration Form) की दो प्रतियां आपको देंगे।
✓ विगत एसआईआर की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की सूचनाएं लेकर मैपिंग में मतदाता की सहायता करेंगे। समस्त राज्यों की विगत एसआईआर की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट (http://voters.eci.gov.in) या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पार्टल (https://election.rajasthan.gov.in/) पर उपलब्ध है।
✓ आपके द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र को एकत्रित करेंगे, और उसे ECINET ऐप पर अपलोड करेंगे।


✓ विगत एसआईआर की मतदाता सूची से मैपिंग हेतु आवश्यक सूचनाएं बीएलओ को उपलब्ध करावें।
✓ गणना प्रपत्र की दोनों प्रतियों को भरें
✓ भरे हुए गणना प्रपत्र BLO को जमा करावें एवं 1 प्रति रसीद के रूप में अपने पास रखें।
चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए वॉलंटियर एवं हेल्प की सुविधा।
4 दिसंबर से पहले अपना गणना प्रपत्र भरकर BLO को जमा करावे, ताकि आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकें। इस अवधि के बाद भी आप अपना नाम दर्ज करा पाएंगे, इसके लिए आपको अतिरिक्त फॉर्म 6, घोषणा पत्र (Declaration Form) के साथ भरना होगा।

बीएलओ एडवायजरी


महाजन ने बताया कि निर्वाचन विभाग राजस्थान ने सभी बीएलओ के लिए एडवायजरी जारी की है, जिसमें मुख्य- एसआईआर के कार्य के दौरान आईडी कार्ड पहनने, कार्य का समयबद्ध निष्पादन करने, दैनिक प्रगति का अभिलेखन बीएलओ सारांश शीट में करने, मैपिंग में सहायता करने, बूथ लेवल एजेंटों के साथ समन्वय बनाने, आईटी हेल्प डेस्क एवं ईआरओ से आवश्यकता पड़ने पर परामर्श लेने से संबंधित बिंदु है।

महाजन ने राज्य के मतदाताओं से आह्वान किया कि 4 दिसंबर 2025 तक अपना गणना प्रपत्र नवीनतम फोटो एवं सूचनाओं के साथ अपने बीएलओ को जमा करावें। शीघ्र ही इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ होने जा रही है

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