भोपालगढ़ |राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत बिराणी के प्रशासक एवं निवर्तमान सरपंच श्यामलाल विश्नोई को तत्काल प्रभाव से प्रशासक पद से पदमुक्त कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर की जांच रिपोर्ट में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर की गई है।
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत बिराणी के खसरा संख्या 130 से जुड़े मामले में विवादित भूमि का गलत प्रमाण पत्र जारी करने तथा अतिक्रमण वाली भूमि पर विकास कार्य स्वीकृत कराने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। जांच में इन मामलों के लिए तत्कालीन सरपंच एवं वर्तमान प्रशासक श्यामलाल विश्नोई को उत्तरदायी माना गया।

पंचायती राज विभाग ने विभागीय आदेश दिनांक 11 फरवरी 2025 एवं राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए श्यामलाल विश्नोई को प्रशासक पद से तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय) त्रिलोक चंद मीणा द्वारा जारी किया गया है। आदेश में जिला कलक्टर, जोधपुर को निर्देश दिए गए हैं कि नियमानुसार ग्राम पंचायत बिराणी के प्रशासक पद का कार्यभार उप सरपंच को सौंपने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इसके साथ ही आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

इस कार्रवाई को पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामले को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, जबकि ग्रामीणों की नजर अब इस बात पर है कि ग्राम पंचायत का नया प्रशासन विकास कार्यों को किस प्रकार आगे बढ़ाता है।

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