रात 8 बजे बाद शराब बेचने पर दर्ज हुए प्रकरण, 10 गश्ती दलों की निगरानी में चल रहा विशेष अभियान
जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग जोधपुर ने जिलेभर में मदिरा दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 25 मदिरा दुकानों पर रात 8 बजे के बाद शराब बिक्री करने के मामलों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जबकि 30 दुकानों के बाहर लगे अवैध साइनेज और संकेतक चिह्न हटाए गए हैं।

जिला आबकारी अधिकारी द्वितीय भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 22 मई को मदिरा दुकानों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए गए आदेशों की पालना में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिन दुकानों पर रात 8 बजे के बाद शराब बेचने के लिए छोटी खिड़की, इमरजेंसी विंडो अथवा अन्य प्रकार के छेद बनाए गए थे, उन्हें संबंधित आबकारी निरीक्षकों द्वारा बंद कराया गया है ताकि निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री न हो सके।

आबकारी विभाग ने न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप मदिरा दुकानों के बाहर सड़क किनारे लगे संकेतक बोर्ड एवं साइनेज हटाने के लिए भी विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत अब तक 30 दुकानों से ऐसे बोर्ड हटाए जा चुके हैं।
भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि शराब बिक्री के निर्धारित समय की पालना सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी कम्पोजिट मदिरा खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार शराब बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए जिले में 10 विशेष गश्ती दल गठित किए गए हैं, जो नियमित रूप से मदिरा दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के बाद शराब बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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