RBI Credit Card Rules: ड्यू डेट के बाद 3 दिन की राहत!
नई दिल्ली। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम काफी महत्वपूर्ण हैं। कई बार बिल की ड्यू डेट पर भुगतान करना भूल जाने से ग्राहक लेट फीस और अन्य शुल्क को लेकर परेशान हो जाते हैं। ऐसे में RBI के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम ग्राहकों को कुछ राहत देते हैं।
ड्यू डेट के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड
RBI के नियमों के तहत क्रेडिट कार्ड भुगतान में 3 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। यदि ग्राहक ड्यू डेट के बाद इस अवधि के भीतर भुगतान कर देता है, तो बैंक को लेट फीस या पेनल्टी लगाने की अनुमति नहीं होती। हालांकि, भुगतान में देरी को लेकर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक की शर्तों को भी ध्यान से देखना जरूरी है।

बकाया राशि पर ही लगेगी लेट फीस
अगर कार्डधारक पूरा क्रेडिट कार्ड बिल नहीं चुका पाता है, तो लेट फीस पूरे बिल की राशि पर नहीं, बल्कि बकाया राशि के आधार पर लगाई जाती है। इससे ग्राहकों को अनावश्यक शुल्क से राहत मिल सकती है।
बिलिंग साइकिल बदलने का विकल्प
RBI के नियमों के अनुसार क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को अपनी सुविधा के मुताबिक बिलिंग साइकिल बदलने का विकल्प भी दिया जाता है। ग्राहक अपनी आय या वेतन मिलने की तारीख के अनुसार भुगतान की तारीख को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
बिल जारी होने के बाद कम से कम 15 दिन का समय
क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को बिल जनरेट होने के बाद ग्राहक को भुगतान के लिए कम से कम 15 दिन का समय देना जरूरी है। इससे ग्राहक को बिल की राशि की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
क्रेडिट कार्ड बंद कराने की सुविधा
अगर कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद करना चाहता है, तो वह बैंक के कस्टमर केयर, मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए कार्ड बंद कराने का अनुरोध कर सकता है। कार्ड बंद कराने से पहले किसी भी बकाया राशि का भुगतान करना जरूरी हो सकता है।
जरूरी बात
क्रेडिट कार्ड धारकों को ड्यू डेट और बैंक की शर्तों की जानकारी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। 3 दिन की अवधि को नियमित भुगतान की जगह सुरक्षा-समय मानना बेहतर है, क्योंकि अलग-अलग कार्ड के नियम और शुल्क बैंक की शर्तों के अनुसार हो सकते हैं।

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