पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी अब 17 और 18 सितंबर को, 15 नवंबर तक चुनाव कराने की तैयारी
जोधपुर/जयपुर, 16 अगस्त। पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव को लेकर आरक्षण एवं लॉटरी की तारीखों में संशोधन किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण निर्धारण और लॉटरी की संशोधित समय-सारिणी जारी करते हुए संबंधित जिला कलेक्टरों एवं उपखंड अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. रिट विविध आवेदन संख्या 438/2026 एवं अन्य मामलों में 20 जुलाई 2026 को पारित आदेश के क्रम में राज्य सरकार नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूर्ण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत आरक्षण एवं लॉटरी की प्रक्रिया को नए कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है।
जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर की लॉटरी 17 सितंबर को
पंचायती राज संस्थाओं के द्वितीय चरण में चुनाव प्रस्तावित होने के कारण जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों एवं पंचायत समिति प्रधान के पदों के आरक्षण निर्धारण की लॉटरी 17 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग डॉ. जोगा राम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण एवं लॉटरी से जुड़ी सभी आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरी की जाए।
सरपंच और वार्ड पंच की लॉटरी 18 सितंबर को
ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण निर्धारण की लॉटरी 18 सितंबर 2026 को उपखंड स्तर पर निकाली जाएगी। संबंधित उपखंड अधिकारियों को निर्धारित तिथि और प्रक्रिया के अनुसार लॉटरी की कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगरीय निकायों और जिला प्रमुख की लॉटरी पहले ही पूरी
विभाग के अनुसार राज्य के नगरीय निकायों के अध्यक्ष पदों तथा जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी की प्रक्रिया 13 अगस्त 2026 को पूरी हो चुकी है। अब पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, प्रधान, सरपंच और वार्ड पंच पदों की आरक्षण प्रक्रिया को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाएगा।
दो चरणों में होंगे चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया दो चरणों में संपादित किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में नगरीय निकायों के चुनाव तथा द्वितीय चरण में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाने प्रस्तावित हैं।
सरकार की कोशिश है कि आरक्षण, लॉटरी और अन्य चुनावी तैयारियों को तय समय सीमा में पूरा करते हुए 15 नवंबर 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जा सके।

जोधपुर में 17 अगस्त को नगरीय निकायों की आरक्षण लॉटरी यथावत
पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी की तारीख में बदलाव के बावजूद जोधपुर जिले में नगरीय निकायों के वार्डों की आरक्षण/लॉटरी का कार्यक्रम 17 अगस्त को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही रहेगा।
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर जिले के सभी 7 नगरीय निकायों के वार्डों की आरक्षण/लॉटरी ऑडिटोरियम, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, जोधपुर में आयोजित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर जोधपुर श्री आलोक रंजन ने बताया कि नगर निगम जोधपुर के वार्डों की आरक्षण/लॉटरी 17 अगस्त को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक होगी।
इसके बाद नगर पालिका बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, भोपालगढ़, बालेसर सत्ता, मथानिया और तिंवरी के वार्डों के लिए आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी।
जोधपुर में नगरीय निकायों की लॉटरी का कार्यक्रम
| नगरीय निकाय | समय |
|---|---|
| नगर निगम जोधपुर | सुबह 10:00 से 11:00 बजे तक |
| नगर पालिका बिलाड़ा | सुबह 11:00 बजे से |
| नगर पालिका पीपाड़ शहर | सुबह 11:00 बजे से |
| नगर पालिका भोपालगढ़ | सुबह 11:00 बजे से |
| नगर पालिका बालेसर सत्ता | सुबह 11:00 बजे से |
| नगर पालिका मथानिया | सुबह 11:00 बजे से |
| नगर पालिका तिंवरी | सुबह 11:00 बजे से |
| उपरोक्त 6 नगर निकायों की संयुक्त अवधि | सुबह 11:00 से दोपहर 1:00 बजे तक |
इस तरह 17 अगस्त को जोधपुर में नगरीय निकायों की वार्ड आरक्षण लॉटरी यथावत होगी, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की संशोधित लॉटरी अब सितंबर में आयोजित की जाएगी। इससे आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

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