Advertisement

जोधपुर में पंचायतीराज चुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू, हथियार-जुलूस और भड़काऊ प्रचार पर रोक

blank

जोधपुर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के मद्देनजर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात शाहीन सी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश 5 अक्टूबर से तत्काल प्रभाव से लागू होकर 29 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर निकलने पर रोक

निषेधाज्ञा के तहत जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत चुनाव वाले क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले हथियार, लाठी आदि लेकर नहीं घूम सकेगा और न ही इनका प्रदर्शन कर सकेगा। हालांकि, शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को नवीनीकरण या थाने में हथियार जमा कराने के लिए आने-जाने की छूट रहेगी। सिक्ख समुदाय को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की अनुमति होगी।

blank

सुरक्षा बल, पुलिस, होमगार्ड, सेना तथा कानून-व्यवस्था के लिए अधिकृत सरकारी कर्मचारियों सहित निर्धारित श्रेणी के लोगों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वृद्ध एवं बीमार व्यक्तियों द्वारा सहारे के लिए लाठी का उपयोग भी प्रतिबंध से बाहर रहेगा।

जुलूस, सभा और ध्वनि प्रसारण पर भी नियंत्रण

निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल पर राजनीतिक उद्देश्य से जुलूस, सभा, धरना या भाषण आयोजित नहीं किया जा सकेगा। संबंधित पुलिस उपायुक्त की अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

चुनावी कार्यक्रमों के दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा जिससे यातायात, जन व्यवस्था या कानून-व्यवस्था प्रभावित हो।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ प्रचार पर सख्ती

फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या विघटनकारी दुष्प्रचार करने पर रोक रहेगी। भड़काऊ नारे, भाषण, पोस्टर, पर्चे या चुनाव सामग्री के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले प्रचार पर भी प्रतिबंध रहेगा।

सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर किसी प्रत्याशी या व्यक्ति के समर्थन अथवा विरोध में नारे लिखने, प्रतीक बनाने, पोस्टर-होर्डिंग लगाने या संपत्ति को विरूपित करने की अनुमति नहीं होगी।

शराब सेवन और बिक्री पर भी प्रतिबंध

आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन करना या किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करवाना प्रतिबंधित रहेगा। अधिकृत विक्रेताओं के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर निजी उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपभोग के लिए शराब लेकर आवागमन पर भी रोक रहेगी। सूखा दिवस के दौरान शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

बिना पूर्व अनुमति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे वाहनों का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारे अथवा अन्य धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी।

मतदाताओं को वाहनों से मतदान केंद्र ले जाने पर रोक

निषेधाज्ञा के तहत मतदाताओं को वाहनों के माध्यम से मतदान केंद्र तक ले जाने और मतदान के बाद वापस लाने पर पूर्ण रोक रहेगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदाताओं के मताधिकार को प्रभावित करने वाला नियम विरुद्ध या विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया जा सकेगा।

विजय जुलूस पर भी प्रतिबंध

चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य किया गया है। जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्य, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, पंच या सरपंच विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।

29 नवंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर शाहीन सी ने बताया कि निषेधाज्ञा 5 अक्टूबर से तत्काल प्रभाव से लागू होकर 29 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नोट: निषेधाज्ञा नगर निगम जोधपुर तथा नगरपालिका तिंवरी और मथानियां के क्षेत्रों को छोड़कर संबंधित पंचायतीराज चुनाव क्षेत्रों में लागू होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *