बावड़ी। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्त तस्कर की करीब एक करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(1) के तहत फ्रीज कर दिया है। इसके साथ ही एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और बोलेरो कैंपर वाहन को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण पंकज (आईपीएस) के निर्देशन एवं महानिरीक्षक रेंज जोधपुर सत्येन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों की तस्करी और उससे अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर संपत्तियों को फ्रीज रखने के आदेश को मंजूरी दी।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपालसिंह लाखावत तथा वृताधिकारी भोपालगढ़ भंवरलाल बुनकर के सुपरविजन में थाना खेड़ापा के थानाधिकारी लाखाराम (निरीक्षक) ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(1) के तहत कार्रवाई करते हुए इस्तगासा पेश किया था।
वर्ष 2020 में थाना खेड़ापा में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण संख्या 68/2020 में पुलिस ने अनिल कुमार विश्नोई निवासी गिंगाला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 90 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया था। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ अन्य थानों में भी एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी और उसके परिजनों ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से 14.66 हेक्टेयर कृषि भूमि, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और एक बोलेरो कैंपर खरीदी थी। इन चल-अचल संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये आंका गया है।
24 जुलाई 2026 को हल्का पटवारी की मौजूदगी में ग्राम गिंगाला स्थित 14.66 हेक्टेयर कृषि भूमि को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(1) के तहत फ्रीज कर दिया गया, जबकि दोनों वाहनों की जब्ती की प्रक्रिया जारी है।
जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जोधपुर ग्रामीण पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अवैध कमाई से अर्जित उनकी चल एवं अचल संपत्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी, ताकि नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

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